Ayodhya Land Scam: अयोध्या में जमीन खरीद विवाद पर ट्रस्ट की सिलसिलेवार सफाई, यहां पढ़ें सभी तथ्य

देश
ललित राय
Updated Jun 15, 2021 | 12:47 IST

अयोध्या में जिस जमीन के मुद्दे पर आप और समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, उस संबंध में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट ने सिलसिलेवार सफाई देते हुए बताया है सभी तरह के आरोप निराधार हैं।

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अयोध्या में जमीन खरीद विवाद पर ट्रस्ट की सिलसिलेवार सफाई, यहां पढ़ें सभी तथ्य 
मुख्य बातें
  • अयोध्या में बाग बजीसी जमीन पर आप और सपा ने उठाए सवाल
  • एक ही दिन में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की हुई, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट पर घोटाले का आरोप
  • आप और सपा ने बीजेपी का लपेटा, अयोध्या के मेयर का खास जिक्र

अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम जारी है। इस बीच सोमवार को एक विवाद तब सामने आया जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडेय ने श्री रामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट पर संगीन आरोप लगाए। आरोप यह है कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर एक जमीन की कीमत 2 करोड़ से बढ़कर 18.5 करोड़ हो जाती है और जमीन के उस लेनदेन में ना सिर्फ श्रद्धालुओं के चंदे के साथ बंदरबाट हुआ है बल्कि बीजेपी के भी लोग इस घोटाले में शामिल है। बीजेपी का नाम इसलिए आया कि अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय दोनों लेनदेन में गवाह हैं। अब इस विषय पर रामजन्म भूमि ट्रस्ट की तरफ से सिलसिलेवार बताया गया है कि विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। 

अयोध्या रेलवे स्टेशन के पास बाग बिजैसी में स्थित भूमि के बारे में तथ्य
उक्त भूखंड सड़क से सटा हुआ है, निकट भविष्य में यह सड़क चार लेन की होगी और यह राम जन्मभूमि मंदिर तक पहुंचने वाली मुख्य सड़क होगी, इसलिए भूमि का स्थान बहुत ही प्रमुख है।भूमि का क्षेत्रफल 1.2080 हेक्टेयर है जिसे रुपये की दर से खरीदा गया है। 1423 प्रति वर्ग फीट, जो अयोध्या में वास्तविक बाजार दर से काफी कम है।

एक ही जमीन के लिए 2011 से शुरू होकर कई बार अलग-अलग पक्षों के बीच समझौते हुए लेकिन किन्हीं कारणों से वे कभी परिपक्व नहीं हुए। इन समझौतों का विवरण नीचे दिया गया है।न्यास इस जमीन को खरीदने के इच्छुक थे लेकिन पहले सभी पिछले समझौतों को अंतिम रूप देना चाहते थे ताकि जमीन के स्वामित्व को मंजूरी मिल सके। पिछले 10 साल से इस सौदे में करीब 9 लोग शामिल हैं, इनमें 9 व्यक्ति 3 मुसलमान हैं।

सभी व्यक्तियों से संपर्क किया गया, बातचीत की गई। उनकी सहमति प्राप्त होने पर, वे सभी अपने पिछले समझौतों को तय करने के लिए एक साथ आए और बैठ गए। जब और जब पिछले समझौतों को अंतिम रूप दिया गया, तो ट्रस्ट ने बिना समय गंवाए तत्काल प्रभाव से भूमि के अंतिम मालिकों के साथ समझौता कर लिया। यह जल्दी से लेकिन पारदर्शी तरीके से किया गया था।
इन समझौतों का विवरण

  1.  चार मार्च 2011 को महफूज आलम, जावेद आलम, नूर आलम, फिरोज आलम: बड़वारी टोला अयोध्या निवासी मुहम्मद आलम ने कुसुम पाठक, हरीश पाठक और मोहम्मद इरफान (उर्फ नन्हे मियां) के साथ एक समझौता किया। गाटा संख्या 242,243,244 और 246 बेचें। सहमत राशि रु। 1 करोर। समझौता 3 साल के लिए वैध था। यह समझौता दिनांक 04.03.2011 को 04.03.2014 को रद्द कर दिया गया था।
  2.  20/11/2017 को महफूज आलम और उपरोक्त तीन अन्य पार्टियों ने कुसुम पाठक और उनके पति हरीश पाठक (समान 4 गाटा संख्या, कुल भूमि 2.334 हेक्टेयर) को एक बिक्री विलेख पंजीकृत किया। प्रतिफल राशि रु. 2 करोड़।
  3.  21/11/2017 को कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने इच्छा राम सिंह, जितेंद्र कुमार सिंह और राकेश कुमार सिंह को 4 गाटा से अधिक बेचने का समझौता किया। प्रतिफल राशि रु. 2.16 करोड़।यह समझौता 17/09/2019 को रद्द कर दिया गया था। 17/09/2019 को कुसुम पाठक और हरीश पाठक द्वारा उपरोक्त भूमि को इच्छा राम सिंह, विश्व प्रताप उपाध्याय, मनीष कुमार, सूबेदार, बलराम यादव, रवींद्र कुमार दुबे, सुल्तान अंसारी और राशिद हुसैन को बेचने के लिए एक और समझौता किया गया था। प्रतिफल की राशि रु. 2 करोड़ और समझौते की वैधता 3 वर्ष थी।यह अनुबंध 18/03/2021 को रद्द करने के लिए पंजीकृत किया गया था।
  4. 18/03/2021 को कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी पुत्र इरफान (उर्फ नन्हे मियां) को बिक्री विलेख द्वारा गाटा संख्या 243, 244 और 246 क्षेत्र 1.2080 हेक्टेयर भूमि बेची। प्रतिफल राशि रु. 2 करोड़, सर्किल रेट पर मूल्यांकन रु. 5.80 करोड़, स्टांप का भुगतान 5.80 करोड़ का मूल्यांकन।
  5.  उसी दिन ऊपर रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने इस जमीन को आरजेबी ट्रस्ट को बेचने का समझौता किया। सहमति राशि रु. 18.50 करोड़। रुपये का भुगतान ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से 17 करोड़ रुपए एडवांस के तौर पर किए गए।

पारदर्शी तरह से काम कर रहा है ट्रस्ट
ट्रस्ट का दृढ़ निर्णय यह है कि सभी वित्तीय लेनदेन बैंकिंग चैनलों (यानी ऑनलाइन मोड और नो चेक नो कैश) के माध्यम से होंगे। दूसरे, हम पहले ही मंदिर, आश्रम सहित 3-4 भूखंड खरीद चुके हैं और भविष्य में भी हम इसे करेंगे।ट्रस्ट का निर्णय है कि खरीदे गए प्रत्येक मंदिर/आश्रम/निजी संपत्ति के पुनर्वास के लिए अपनी पसंद की भूमि का एक टुकड़ा प्रदान किया जाए और उनके भवनों के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि दी जाए। सब कुछ रिकॉर्ड में है।

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