नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 4 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। बाजार इस प्रकार खोला जाएगा कि हर दिन अलग-अलग बाजार खुले। ग्रामीण क्षेत्र में एवं नगर पालिक क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी हो सकेगी, मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन सिर्फ सामान बेचा जाएगा, वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी।
स्ट्रीट वेंडर/पटरी व्यवसायी को काम करने की अनुमति लेनी होगी। चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 लोगों के चलने की अनुमति होगी। बाइक पर व्यक्ति अकेला चलेगा, पीछे बैठने की अनुमित नहीं। लेकिन महिला को पीछे बैठने की अनुमति है। थ्री व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 व्यक्ति ही चल सकेंगे।
प्रदेश भर में निजी वाहनों को अनुमति। बारात में केवल 20 लोगों को अनुमति। नोएडा/गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट एरिया के अंदर के व्यक्तियों को छोड़कर शेष पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। प्रिंटिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को खोलने की अनुमति।
हालांकि ये स्पष्ट किया गया है कि दुकानदारों और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। लोगों को मास्क लगाकर घर से निकलना होगा। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने जो रोक लगाई हैं, वो सब बनी रहेंगी, जैसे- सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, हालांकि दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में 31 मई तक बंद रहेंगे।
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