Lockdown 3.0 Guidelines : लॉकडाउन पार्ट 3- की 10 खास बातें जानिए कहां जारी रहेगी पाबंदी , कहां मिलेगी रियायत

देश
ललित राय
Updated May 02, 2020 | 00:07 IST

Lockdown 3.0 New Guidelines: चार मई से 2 हफ्ते के लिए लॉकडाइउन को बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है।

New Lockdown 3 Guidelines in Hindi
Lockdown New Guidelines: चार मई से दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया 
मुख्य बातें
  • चार मई से दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया, 3 मई को खत्म हो रहा है लॉकडाउन पार्ट 2
  • देश के सभी 733 जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया, इन जोन में शर्तों के साथ दी गई हैं रियायतें
  • सिनेमा, जिम, मॉल्स, स्कूल और परिवहन के सभी साधन पूरी तरह रहेंगे बंद

नई दिल्ली। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद साफ हो चुका है कि लॉकडाउन तीन मई के बाद भी जारी रहेगा। हर किसी के जेहन मे यह सवाल था कि आखिर 3 मई के बाद क्या होने वाला है। अब चार मई से दो हफ्तों के लिए इसे बढ़ाया गया है जिसके बारे में अंदेशा सभी राज्यों के सीएम और पीएम के बीच बैठक से लग गया था। ज्यादातर राज्यों ने इस बात की हिमायत की थी कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लॉकडाउन बेहतर हथियार है और बढ़ाया जाना चाहिए।   

रियायतों के बीच बढ़ा लॉकडाउन
इस दफा लॉकडाउन को सिर्फ 14 दिन के लिए बढ़ाया गया है और खास बात यह है कि तीनों यानि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ न कुछ रियायत दी गई है। इसके लिए  कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। रेड जोन में भी आर्थिक क्रियाकलापों को शुरू करने की इजाजत दी गई है। लेकिन इसमें शर्तें ज्यादा हैं, जबकि ऑरेंज और ग्रीन जोन में ऐहतियायत के साथ आर्थित गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गई है। 

गाइडलाइंस के कुछ खास बिंदु (Lockdown New Guidelines)
ये हैं रियायतें

  • सभी जोन यानि रेड, ऑरेंज और ग्रीन में 65 वर्ष के ऊपर सभी लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को घर में रहना होगा। 
  • सभी तीन जोन में मेडिकल क्लिनिक्स, ओपीडी को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए चलाने की अनुमति दी गई है। 
  • कुछ खास गतिविधियों के लिए जिनका आदेश है उसके लिए लोग घरों से बाहर से निकल सकेंगे। चार पहिए गाड़ी में ड्राइवर के अलावा दो लोग यात्रा कर सकेंगे। लेकिन टू ह्वीलर गाड़ी पर पीछे बैठने वाले को इजाजत नहीं है। 
  • शहरी इलाकों में मॉल्स या मार्केट कांप्लेक्स को खोलने की इजाजत नहीं है। लेकिन सिंगल दूकानें जो किसी सोसाइटी के पास हैं उन्हें खोलने की इजाजत है। 
  • प्राइवेट दफ्तर जरूरत के हिसाब से 33 प्रतिशत स्टॉफ के साथ कामकाज कर सकते हैं, जबकि 67 फीसद स्टॉफ को घर से ही काम करना होगा। 
  • सरकारी दफ्तरों में वरिष्ठ अधिकारी जो डिप्टी सेक्रेटरी या उसके ऊपर रैंक वाले होंगे उन्हें दफ्तर आना होगा। हालांकि शेष स्टॉफ जरूरत के हिसाब से महज 33 फीसद होगा। 
  • माल ढोने वाली सभी गाड़ियों को हर एक राज्य में आने जाने की इजाजत होगी। कोई भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश किसी भी मालवाहक गाड़ी को नहीं रोकेगा। इनके लिए किसी अलग से पास की जरूरत नहीं होगी। 
  • 3 मई तक लॉकडाउन के दौरान मालवाहक गाड़ियों की गतिविधि के लिए जो आदेश जारी किए गए थे वो आगे भी जारी रहेगा। हालांकि जब इस तरह की गाड़ियों या कोई विदेशी नागरिक सड़को पर उतरेगा तो उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना होगा। 
  • रेड जोन में शामिल प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिष्ठानों को पहले की तरह कार्य करने की अनुमति होगी। 
  • ग्रीन जोन में शराब की दुकानों को खोलने पर छूट मिली है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करना होगा। बता दें कि मॉल्स या शॉपिंग कांप्लेक्स में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। 


इन पर पाबंदी रहेगी जारी

नई गाइडलाइन के तहत कुछ कामकाज तीनों जोन में पूरी तरह बंद रहेंगे। इसमें एयर, रेल, मेट्रो, अंतरराज्यीय परिवहन, स्कूल, कॉलेज और दूसरे शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। होटल रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, सार्वजनिक जगहों पर लोगों को इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही सिनेमा हॉल्स, जिम और स्पोर्ट्स कांप्लेक्स भी नहीं खुलेंगे। 

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