Rashtravad: ऑर्थर रोड जेल में ही रहेंगे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, जानिये कोर्ट ने क्यों खारिज की जमानत याचिका

ड्रग्‍स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत नहीं मिली। उन्‍हें 14 दिनों तक जेल में रहना होगा। उनके वकील की आरे से मजिस्‍ट्रेट कोर्ट में याचिका दी गई थी, लेकिन इसे सत्र अदालत में दिया जाना था। मजिस्‍ट्रेट कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि ये सुनवाई योग्‍य नहीं हैं।

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ड्रग्‍स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत नहीं मिली है। उन्‍हें 14 दिन जेल में रहना होगा। आर्यन खान के वकील ने दलील दी थी कि उनके मुवक्किल ने ड्रग्‍स नहीं ली है और उनके पास से ड्रग्‍स नहीं मिला है। ऐसे में उन्‍हें अपने मुवक्किल को जमानत मिलने की उम्‍मीद थी। लेकिन अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आर एम नेर्लिकर ने आर्यन (23) और अन्य दो आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने कहा कि ये याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं। अब मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी। 

अब जो जानकारी इस मामले में सामने आ रही है, उसके मुताबिक, आर्यन के वकील की ओर से जिल अदालत में यह बेल एप्‍लीकेशन लगाई गई थी, उसमें इस मामले की सुनवाई ही नहीं होनी थी। मजिस्‍ट्रेट कोर्ट ने इस आधार पर जमानत याचिका खारिज कर दी कि इस मामले में निर्णय सेशन कोर्ट को लेना है। वह इस पर कोई फैसला नहीं दे सकती। इसके बाद अब आर्यन खान की ओर से सत्र अदालत में जमानत याचिका दायर की जाएगी, जिस पर अदालत फैसला लेगी। टाइम्‍स नाउ नवभारत के शो 'राष्‍ट्रवाद' में आज इसी विषय पर चर्चा हुई। देखिये पूरा शो।

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