मुंबई। बृह्नमुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आगामी नवरात्रि त्योहार के दौरान गरबा कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही बीएमसी ने सामुदायिक मंडलों के लिए देवी दुर्गा की अधिकतम चार फुट ऊंची मूर्ति जबकि घरेलू स्तर पर दो फुट ऊंची मूर्ति लगाने की अनुमति दी है।
गरबा की अनुमति नहीं
बीएमसी ने महामारी को ध्यान में रखते हुए निवासियों से कोविड-19 संबंधी बचाव नियमों का सख्ती से पालन करने के साथ ही त्योहार सादगी से मनाने की अपील की।बीएमसी ने सात अक्टूबर से शुरू होने जा रहे नौ दिन चलने वाले नवरात्रि त्योहार के लिए मानक संचालन प्रक्रिया और दिशा-निर्देश जारी किए।एक अधिकारी ने बताया कि बीएमसी ने सार्वजनिक मंडलों से कहा है कि वह पंडालों में देवी दुर्गा की मूर्ति स्थापित करने से पहले ऑनलाइन माध्यम से निगम से अनुमति लें।
कोरोना महामारी की वजह से फैसला
बीएमसी अधिकारियों का कहना है कि कोरोना काल में दुर्गापूजा पंडालों में ज्यादा भीड़ ना आए इसके लिए भी दूसरे इंतजाम किये जा रहे हैं। दुर्गापूजा के आयोजकों से कहा गया है कि वे पंडाल में सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से पालन कराएंगे। गरबा पर रोक लगाने के लिए पीछे सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि कोरोना के केस फिर उछाल ना लें। इसके लिए हर किसी से अपील की जा रही है कि हालात को देखते और समझते हुए भीड़भाड़ का हिस्सा ना बनें।
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