ओ भाई! CM के खिलाफ लड़के ने किया था 'आपत्तिजनक' पोस्ट, अब कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा

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आईएएनएस
Updated May 24, 2022 | 14:58 IST

Ajab Gajab News: एक कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सीएम के खिलाफ 'आपत्तिजनक' पोस्ट किया था। जिसके बाद कोर्ट ने उसे ऐसी सजा सुनाई जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है।

Court sentenced the young man to unique punishment in Moradabad
कोर्ट ने युवक सुनाई अनूठी सजा  |  तस्वीर साभार: IANS
मुख्य बातें
  • उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सामने आया अनोखा मामला
  • कोर्ट ने किशोर को सुनाई अनोखी सजा
  • सीएम के खिलाफ किया 'आपत्तिजनक' पोस्ट

OMG News In Hindi: कोई भी इंसान जब कोई जुर्म करता है तो उसके हिसाब से उसे अदालत सजा सुनाती है। लेकिन, एक युवक को ऐसी सजा सुनाई गई है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। सजा के बारे में जानने के बाद हो सकता है आपको भी हैरानी हो। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक युवक को 15 दिनों तक गौशाला में सामुदायिक सेवा करने की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा युवक को सार्वजनिक स्थान की साफ-सफाई भी करनी होगी। तो आइए, जानते हैं क्या है पूरा मामला?

दरअसल, मुरादाबाद किशोर न्याय बोर्ड ने एक अनूठी सजा देते हुए एक 15 वर्षीय लड़के को एक गौशाला में 15 दिन की सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया है। उसे अगले 15 दिनों के लिए सार्वजनिक स्थान की सफाई भी करनी होगी। बताया जा रहा है कि लड़के को एक महीने पहले सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक 'आपत्तिजनक' पोस्ट साझा करने का दोषी पाया गया था।

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युवक को अनोखी सजा

मामले का विवरण देते हुए, अतिरिक्त सरकारी वकील अधिवक्ता अतुल सिंह ने कहा कि आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ संदेश के साथ मुख्यमंत्री की एक विकृत तस्वीर साझा की थी। सहसवां पुलिस स्टेशन में उप-निरीक्षक राजेश कुमार ने प्राथमिकी दर्ज की थी। इस महीने की शुरुआत में लड़के के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 के साथ आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत उसे एक किशोर गृह भेज दिया गया था। उसकी उम्र को देखते हुए और यह उसका पहला अपराध था, जेजेबी के सदस्यों ने उसे 'समुदाय की सेवा' करने का मौका दिया। जेजेबी अध्यक्ष आंचल अधाना ने सदस्यों प्रमिला गुप्ता और अरविंद कुमार गुप्ता के साथ सोमवार को फैसला सुनाया। सिंह ने कहा कि जेजेबी ने किशोर पर आईटी एक्ट के तहत 10,000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया है।

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