पेंशन फंड में 5 लाख से कम रुपए हैं? निकाल सकते हैं पूरा पैसा, PFRDA ने दी अनुमति

पीएफआरडीए ने 5 लाख रुपए से कम पेंशन फंड से पूरी राशि निकालने की अनुमति दे दी है। एनपीएस में और भी कई तरह के बदलाव किए गए हैं।

Have less than Rs 5 lakh in pension fund? Full money can be withdrawn, PFRDA has given permission
पेंशन फंड से निकासी की अनुमति 
मुख्य बातें
  • बिना कोई पेंशन प्लान खरीदे समूची राशि निकाल सकते हैं।
  • एनपीएस से समय पूर्व निकासी सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है।
  • एनपीएस में प्रवेश करने की अधिकतम आयु को भी 65 साल से बढ़ाकर 70 साल कर दिया है।

कोरोना काल में देश के किसी भी व्यक्ति को आर्थिक परेशानी न हो इसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इस तरह पेंशन फंड में रुपए जमा करने वालों को छूट दी गई है। पेंशन फंड रेगुलेटर और डवलपमेंट ऑथरिटी (पीएफआरडीए) ने पेंशन फंड की राशि 5 लाख रुपए से कम होने की स्थिति में अंशधारकों को बिना कोई पेंशन प्लान खरीदे समूची राशि निकालने की अनुमति दे दी है। वर्तमान में नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के ग्राहकों को रिटायरमेंट के समय या 60 साल की आयु पूरी होने पर 2 लाख रुपए का पेंशन फंड होने की स्थिति में बीमा कंपनियों द्वारा पेश की जाने वाली पेंशन योजना को खरीदना होता है। वह शेष 60 प्रतिशत राशि की निकासी कर सकते हैं।

पेंशन रेगुलेटर ने नोटिफिकेशन में कहा है एनपीएस के तहत समय पूर्व निकासी सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। नियामक ने एनपीएस में प्रवेश करने की अधिकतम आयु को भी 65 साल से बढ़ाकर 70 साल कर दिया है जबकि बाहर निकलने की आयु सीमा को 75 साल कर दिया गया है।

इसमें कहा गया है कि जहां ग्राहक के स्थायी सेवानिवृत्ति खाते में संचित पेंशन धन 5 लाख रुपए की राशि के बराबर या उससे कम है, या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट सीमा है, तो ग्राहक के पास पूरी संचित पेंशन राशि बिना एन्युटी खरीदे वापस लेने का विकल्प होगा। ऐसे ग्राहक को नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत या सरकार या नियोक्ता से कोई पेंशन या अन्य राशि प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाएगा।

Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।

अगली खबर