'लव जिहाद' कानूनों की होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, पर फिलहाल नहीं लगेगी रोक, यूपी, उत्‍तरारखंड को नोटिस

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Updated Jan 06, 2021 | 15:27 IST | भाषा

उत्‍तर प्रदेश और उत्‍तराखंड में अंतरधार्मिक विवाह के नाम पर धर्मांतरण रोकने के लिए बनाए गए कानूनों पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। हालांकि अदालत ने इस पर तत्‍काल रोक लगाने से इनकार किया।

'लव जिहाद' कानूनों की होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, पर फिलहाल नहीं लगेगी रोक, यूपी, उत्‍तरारखंड को नोटिस
'लव जिहाद' कानूनों की होगी 'सुप्रीम' सुनवाई, पर फिलहाल नहीं लगेगी रोक, यूपी, उत्‍तरारखंड को नोटिस  |  तस्वीर साभार: BCCL

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अंतरधार्मिक विवाह के नाम पर धर्मांतरण रोकने के लिए बनाए विवादास्पद कानूनों पर विचार करने पर बुधवार को राजी हो गया। प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने हालांकि कानूनों के विवादास्पद प्रावधानों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने इन याचिकाओं पर दोनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए।

अधिवक्ता विशाल ठाकरे और अन्य तथा गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) 'सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस' ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 और उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 के खिलाफ याचिकाएं दायर की हैं। मामले की सुनवाई शुरू होते ही पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे राहत के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय जायें। इससे पहले, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह मामला पहले से से वहां लंबित हैं।

'राज्‍यों का पक्ष जानना भी जरूरी'

एक याचिकाकर्ता ने जब यह कहा कि शीर्ष अदालत को ही इस पर विचार करना चाहिए तो पीठ ने कहा कि यह स्थानांतरण याचिका नहीं है जिसमें वह कानून से संबंधित सारे मामले अपने यहां स्थानांतरित कर सकती है। गैर सरकारी संगठन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सी. यू. सिंह ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दीपक गुप्ता के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे ही कई कानून अन्य राज्यों में भी बनाए गए हैं। उन्होंने कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए कहा कि लोगों को शादी समारोहों के बीच से उठाया जा रहा है।

सिंह ने कहा कि इन कानूनों के कुछ प्रावधान प्रकृति में दमनकारी और खतरनाक हैं और इसके तहत शादी करने के लिए सरकार की पूर्व सहमति की आवश्यकता है, जो बेहद आपत्तिजनक है। पीठ ने कहा कि वह इन याचिकाओं पर नोटिस जारी कर रही है। पीठ ने राज्य सरकारों से चार सप्ताह में इन पर जवाब मांगा है। सिंह ने जब कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने पर जोर दिया, तो प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि राज्यों का पक्ष सुने बिना कुछ प्रावधानों पर रोक की मांग की जा रही है। पीठ ने कहा, 'ऐसा कैसे हो सकता है?

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