Rahstravad: Mukul Rohatagi की दलील, जब कोई वसूली या खपत नहीं हुई तो Aryan की गिरफ़्तारी गलत

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कस्टडी में रहते हुए 3 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया है। मंगलवार को उनकी जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

RASTRVAD SHOW on Aryan Khan Bail
आर्यन खान की तरफ कोर्ट में भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील रखी 

बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस सांब्रे की सिंगल जज बेंच आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई, विशेष अदालत द्वारा 20 अक्टूबर को आर्यन की याचिका खारिज करने के बाद, सतीश मानेशिंदे के नेतृत्व में उनकी कानूनी टीम ने एचसी का रुख किया, जो 26 अक्टूबर को मामले की सुनवाई के लिए सहमत हुई। एएसजी अनिल सिंह द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने विरोध करने का फैसला किया है।

इस मामले में अब बुधवार (27 अक्टूबर) को दिन के 2.30 बजे फिर सुनवाई होगी। आर्यन खान की तरफ कोर्ट में भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील रखी। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में उनकी जमानत अर्जी को मजिस्ट्रेट कोर्ट और विशेष एनडीपीएस कोर्ट दोनों ने खारिज कर दिया है।

मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा कि चूंकि कोई रिकवरी नहीं हुई। आर्यन खान को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ आरोप यह है कि आरोपी अरबाज मर्चेंट उनके साथ क्रूज पर आया था और उसपर ड्रग्स रखने का आरोप है। ऐसा लग रहा है कि एनसीबी के पास कुछ पूर्व सूचना थी कि इस क्रूज पर लोग ड्रग्स ले रहे थे, इसलिए वे वहां काफी संख्या में मौजूद थे।

रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि पूरी गाथा 2 अक्टूबर से शुरू होती है। ए1 ग्राहक नहीं था, उसे विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। और एक इवेंट मैनेजर के रूप में अभिनय करते हुए प्रतीक गाबा नामक एक व्यक्ति द्वारा आमंत्रित किया गया। इसलिए खान और मर्चेंट को बुलाया गया। विज्ञापन के अनुसार, वे 2 अक्टूबर की दोपहर को मुंबई के क्रूज टर्मिनल पर पहुंचे। ऐसा प्रतीत होता है कि एनसीबी को पूर्व सूचना थी कि लोग ड्रग्स लेने जा रहे होंगे।

देखें इस मुद्दे पर राष्ट्रवाद शो, अनंत त्यागी के साथ-
 

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