WhatsApp ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा- स्वेच्छा से प्राइवेसी पॉलिसी पर लगा रखी है रोक

व्हॉट्सएप के तेवर कोर्ट में ठंडे पड़ते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट को दिए अफने बयान में व्हॉट्सएप ने कहा है कि कंपनी ने अपनी इच्छा से प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगाई है।

WhatsApp to Delhi High Court Updated Privacy Policy on Hold
स्वेच्छा से प्राइवेसी पॉलिसी पर लगा रखी है रोक: WhatsApp 
मुख्य बातें
  • हाईकोर्ट से बोला व्हाट्सएप- अपनी इच्छा से प्राइवेसी पॉलिसी पर लगाई रोक
  • पॉलिसी नहीं मानने वाले ग्राहकों पर नहीं लगेगा कोई प्रतिबंध- व्हाट्सएप

नई दिल्ली: व्हॉट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में बड़ी बात कही है। कंपनी ने कहा है कि उसने अपनी इच्छा से प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगाई हुई है। इतना ही नहीं व्हॉट्सएप ने कोर्ट को बताया कि जब तक कि डेटा प्रोटेक्शन बिल लागू नहीं हो जाता तब तक वह ग्राहकों को नई प्राइवेसी पॉलिसी चुनने के लिए मजबूर नहीं करेगी और ना ही पॉलिसी को नहीं मानने वाले ग्राहकों पर कोई प्रतिबंध लगाया जाएगा।

कंपनी बोली- करेंगे कानूनों का पालन

Whatsapp ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि उसने स्वेच्छा से अपनी नई गोपनीयता नीति के कार्यान्वयन को तब तक के लिए रोक दिया है जब तक कि डेटा संरक्षण विधेयक लागू नहीं हो जाता। कंपनी ने कहा कि कि वह संसद में कानून पारित होने का इंतजार करेगी और फिलहाल व्हाट्सएप कानूनों का पालन करेगा। कंपनी ने कहा कि जब तक बिल लागू नहीं हो जाता, तब तक उपयोगकर्ताओं को पॉप अप अपडेट मिलते रहेंगे।

हरीश साल्वे हुए थे कंपनी की तरफ से पेश

व्हाट्सएप की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए। ' साल्वे ने कहा कि इसके बावजूद वॉट्सएप अपने उपयोगकर्ताओं के लिए अपडेट का विकल्प दर्शाना जारी रखेगा। अदालत फेसबुक और उसकी सहायक कंपनी वॉट्सऐप की अपीलों पर सुनवाई कर रही है जो वॉट्सऐप की नई निजता नीति के मामले में जांच के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल की गयी हैं।

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